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हिमाचल हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई सजा पर लगाई अपनी मुहर
शिमला। नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) के जुर्म में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने अपनी मुहर लगा दी है। किन्नौर निवासी शिव चंद को सत्र न्यायाधीश किन्नौर ने दोषी किन्नौर (Kinnaur) निवासी शिव चंद को सात वर्ष की कठोर कारावास और दस हजार रुपए बतौर जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर के इस निर्णय को दोषी शिव चंद ने हाई कोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने दोषी की अपील को ख़ारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता की नाबालिग (Minor) बेटी पुराने घर में पशुओं को चारा डालने गई थी, लेकिन वह वापिस नहीं आई। दुसरे दिन दोषी ने शिकायतकर्ता को फोन पर बताया कि उसने पीड़िता के साथ शादी कर ली है।
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नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस स्टेशन निरमंड जिला कुल्लू (Kullu) में दोषी के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 376, 366, 363 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के पश्चात् पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निचली अदालत (Court) में अभियोग चलाया। निचली अदालत ने दस गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी को सात वर्ष की कठोर कारावास और दस हजार रुपए बतौर जुर्माने की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित करने में सफल रहा है और जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर द्वारा दोषी को सुनाई गई सजा अभियोग द्वारा जुटाए गए सबूतों पर सही आधारित है।
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