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शिमला। हाईकोर्ट (#High Court) ने तबादले से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए वन विभाग (Forest Department) को आदेश दिए कि वह 2 सप्ताह के भीतर प्रार्थी कर्मचारी व प्रतिवादी कर्मचारी का तबादला उनके गृह जिला बिलासपुर (Bilaspur) से बाहर करें। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता बलबीर सिंह की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए। मामले के अनुसार प्रार्थी ने अपने 38 वर्ष के सेवाकाल के दौरान 30 वर्ष फॉरेस्ट सर्कल बिलासपुर में ही काट दिए। 21 वर्ष की सेवा तो प्रार्थी ने केवल मुख्य शहर बिलासपुर में ही की। 11 जून को प्रार्थी का तबादला फॉरेस्ट सर्कल हमीरपुर किया गया था, जबकि प्रतिवादी का तबादला वन विभाग के मुख्यालय शिमला से बिलासपुर किया गया था।
कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन कर पाया कि दोनों की कर्मचारी अधीक्षक ग्रेड-1 हैं और जिला बिलासपुर से संबंध रखते हैं। इतना ही नहीं प्रतिवादी ने अपना तबादला डीओ (DO) नोट के आधार पर करवाया है, जो हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर किया गया। कोर्ट (Court) ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि दोनों अधिकारी बिलासपुर में तैनाती का अधिकार नहीं रखते हैं, इसलिए दोनों अधिकारियों का तबादला दो सप्ताह के भीतर जिले से बाहर किया जाए।
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