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हिमाचल में SMC अध्यापकों की नियुक्तियों को लेकर High Court का बड़ा फैसला
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों (SMC Teachers) की भर्ती के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए एसएमसी अध्यापकों की नियुक्तियों को रद्द (appointments Cancel ) कर दिया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्र भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर फैसला सुनाया। मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार व अन्यों ने सरकार द्वारा स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर एसएमसी भर्तियों को हाई कोर्ट (High Court) में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैरकानूनी हैं और यह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेशों की सरासर अवहेलना है।
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प्रार्थियों की यह भी दलील थी कि एसएमसी शिक्षकों की भर्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियमों (Recruitment and promotion rules) के विपरीत है। इससे सभी को समान अवसर जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापकों का कहना था कि वे वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रूकावट के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्रदेश सरकार द्वारा नियमों के तहत किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिये हैं कि वह 6 महीनों के भीतर नियमों के तहत अध्यापकों की नियुक्तिया करें।