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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने वन निगम के ठेकेदार द्वारा अनुमति से अधिक पेड़ काटने से जुड़े मामले में मुख्य सचिव सहित वन विभाग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने डीएफओ (DFO) सलूणी को आदेश दिए हैं कि वह एक सप्ताह के भीतर पेड़ों के कटान के बारे में धरातल रिपोर्ट अदालत (Court) को पेश करे। इस मामले पर सुनवाई 3 जनवरी को निर्धारित की है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कर्म चंद ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। मामले के अनुसार प्रार्थी ने वन परिक्षेत्र तिस्सा जिला चम्बा के तहत शक्ति जंगल में ठेकेदार द्वारा लगभग 60 देवदार के हरे पेड़ों को काटने का आरोप लगाया है।
प्रार्थी का आरोप है कि वन विभाग (Forest Department) ने शक्ति जंगल में लगभग 25 से 30 सूखे पेड़ो को काटने का ठेका झगड़ सिंह को दिया था, लेकिन उसने सूखे पेड़ों के साथ साथ लगभग 60 हरे पेड़ों को भी अवैध रूप से काट दिया। ठेकेदार (Contractor) ने अतिरिक्त रूप से काटे गए पेड़ों को मार्केट में बेच भी दिया। प्रार्थी ने मांग की है कि शक्ति जंगल (Shakti Forest) में काटे गए हरे पेड़ों की जांच की जाए। प्रार्थी का आरोप है कि इस मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष भी उठाया गया था, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने याचिका में मुख्य सचिव, वन सचिव, डीएफओ सलूनी और ठेकेदार झगड़ सिंह को भी प्रतिवादी बनाया है।
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