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कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर हिमाचल हाईकोर्ट ने तलब किए पीडब्ल्यूडी के सचिव भरत खेड़ा
शिमला। वेतन विसंगतियों से जुड़े मामले में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने लोक निर्माण विभाग के सचिव भरत खेड़ा (PWD Secretary Bharat Khera) को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष हाजिर होने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद भरत खेड़ा कोर्ट के समक्ष हाजिर रहने में विफल हो रहे हैं। न्यायालय ने आदेशों की अनुपालना के लिए मामला सोमवार के लिए रखा था। भरत खेड़ा को छोड़कर सभी प्रतिवादी कोर्ट के समक्ष हाजिर थे। कोर्ट ने कहा कि भरत खेड़ा कोई आम आदमी या ग्रामीण नहीं बल्कि राज्य के एक जिम्मेदार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है जो न्यायालय के आदेशों की भावना से भली भांति परिचित हैं।
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कोर्ट के आदेशों बावजूद उन्होंने अपने आधिकारिक काम की व्यवस्था नहीं की। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि भरत खेड़ा 16 सितंबर, 2022 को किन्नौर क्षेत्र का दौरा करने के लिए शिमला से चले गए हैं और वह आज उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने अपने 26 अगस्त, 2022 को पारित आदेशों में मामले पर उचित कदम उठाने व 19 सितम्बर को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश पारित किये थे। अपर महाधिवक्ता का निवेदन था कि सोमवार को ही महाधिवक्ता के कार्यालय में भरत खेड़ा को सोमवार के लिए उपस्थिति में छूट की मांग का आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन अभी अंतिम रूप देकर दायर किया जाना है। कोर्ट ने मामले को 20 सितंबर, 2022 को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं।
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