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High court order : शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र में देवदार के हरे पेड़ों को काटे जाने के मामले में डीएफओ रोहड़ू और एसपी शिमला से इस संबंध में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले में इन दोनों अफसरों को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें 10 दिनों के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मीडिया में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिए।
कोर्ट ने प्रधान अरण्यपाल के शपथ पत्र में दिए तथ्यों को भी अपर्याप्त पाते हुए उन्हें भी दोबारा से शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए। खबर के अनुसार 20 मार्च को कोटखाई के लगभग 5 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन माफियाओं द्वारा हरे देवदार के पेड़ों को काटा गया था। इन पेड़ों को वन विभाग की नाक के नीचे से काट दिया गया और विभाग अभी तक मौन धारण किये हुए है।
सेबों के फलों व बगीचों के लिये मशहूर इस इलाके में बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाना दुःखद है। हाटू, कलाला और बाघी के बीच फारेस्ट गेस्ट हॉउस के आसपास इन पेड़ों को काटा गया। खबर के अनुसार पेड़ों को काटने के बाद जंगलों में जानबूझ कर आग भी लगाई जा रही है। अभी तक किसी पर भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि अज्ञात लोंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोषियों के खिलाफ शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
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