हाईकोर्ट ने NHAI को इन 5 प्रोजेक्ट्स का काम जल्द पूरा करने को कहा
Update: Wednesday, April 24, 2019 @ 7:59 PM
शिमला। प्रदेश उच्च न्यायालय ने NHAI को कीरतपुर-नेरचौक-मनाली फोरलेन का कार्य जल्द पूरा करने के आदेश जारी किए है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पांच अलग-अलग प्रोजेक्ट का कार्य पूरा करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
ये हैं पांच प्रोजेक्ट्स :
कीरतपुर नेरचौक प्रोजेक्ट: प्रोजेक्ट की कुल लंबाई करीब 85 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्य कंपनी व दूसरे प्रभावित पक्षों के बीच नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला विचाराधीन है। ट्रिब्यूनल ने NHAI को आदेश जारी किए है कि वह एग्रीमेंट को रदद्व करने के लिए किसी भी तरह का कदम न उठाए। कोर्ट ने NHAI को इस प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।
नेरचौक पंडोह प्रोजेक्ट 2: प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 23 किलोमीटर के लगभग है। इसका काम एक फीसदी भी पूरा नही हो पाया है। ठेकेदार(Contractor) ने काम शुरू ही नहीं किया है। ठेकेदार को 87 करोड़ रुपए का एडवांस मिल चुका है। न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं कि अगर ठेकेदार सही स्पष्टीकरण न दे तो NHAI कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता है।
पंडोह बाईपास टकोली प्रोजेक्ट 3: प्रोजेक्ट की कुल लंबाई करीब 19 किलोमीटर है। इसमें चार सुरंग व 14 पुल बनाए जाने हैं। काम की डेडलाइन 23 सितंबर 2021 तक की है। मगर 31 मार्च 2019 तक 14 फीसदी काम पूरा हो पाया है। NHAI की ओर से न्यायालय को बताया गया कि कार्य प्रगति पर है और यह कार्य निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाएगा। ठेकेदार की ओर से न्यायालय को यह बताया गया कि कुछ स्थानीय लोग सुरंग के निर्माण (Tunnel Construction) में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। न्यायालय ने कुल्लू व मंडी के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्ट (Project) के कार्य में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।
टकोली कुल्लू प्रोजेक्ट 4: प्रोजेक्ट में 28 किलोमीटर सड़क का काम 2 जून 2017 को शुरू हुआ था। इसे 29 नवम्बर 2019 तक पूरा करने की उम्मीद है। अभी तक प्रोजेक्ट का 49 फीसदी काम ही हुआ है। 5 पुलों में से 2 पुल ही बने हैं। 666 निजी निर्माण ऐसे पाए गए हैं जो इस प्रोजेक्ट की जद में आने हैं। इनमें से 571 निर्माण हटा दिए गए हैं। कुछ मामलों में मालिकाना हक तय न होने के कारण अधिग्रहित निर्माण व भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। कोर्ट ने उन मामलों में मुआवजा राशि तुरंत जारी करने के आदेश दिए, जिनमें कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने पण्डोह के भू अधिग्रहण अधिकारी सहित कुल्लू के जिला प्रशासन व NHAI को आदेश दिए कि वह तुरंत अधिग्रहित भूमि का कब्जा ले ताकि इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में कोई देरी न हो।
कुल्लू मनाली प्रोजेक्ट 5: प्रोजेक्ट में 37 किलोमीटर सड़क का काम 31 मार्च 2019 तक 95 फीसदी पूरा कर लिया गया था। 6 पुलों में से 4 पुल तैयार हैं। बाकी बचा 5 फीसदी कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा, बशर्ते कल्थ में 60 मीटर भूमि का कब्जा जिला प्रशासन NHAI को दिलवा दे। कोर्ट ने जिला प्रशासन कुल्लू को आदेश दिए कि वह दो सप्ताह के भीतर उक्त भूमि का कब्जा NHAI को दिलवाए।