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चंबा: अवैध पेड़ कटान मामले में हाईकोर्ट ने एक्शन लेने को कहा
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (HP High Court) ने चंबा के चुराह में अवैध पेड़ कटान मामले (Illegal Tree Cutting) में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस मामले में एसआईटी (SIT) गठित कर मामले की जांच 30 नवंबर 2023 तक पूरी करने को कहा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 7 दिसंबर को अनुपालना रिपोर्ट तलब की है।
याचिकाकर्ता कर्मचंद की ओर से जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किए। अदालत ने पाया कि इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा शक्ति वन बीट में पेड़ों का अवैध कटान पाए जाने पर वन अधिनियम की धारा 32 और 33 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अदालत ने पाया था कि 14 सूखे पेड़ों की स्वीकृति की आड़ में ठेकेदार झगड़ सिंह ने 57 हरे देवदार के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई है।
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सबूत मिटाने की हुई कोशिश
वन विभाग ने शपथपत्र (Affidevit) के माध्यम से अदालत को बताया था कि इस जुर्म के लिए ठेकेदार पर 16.67 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुराह वन मंडल के दायरे में आने वाले शक्ति जंगल में देवदार के पेड़ों पर अवैध रूप से कुल्हाड़ी चलाई गई है। इतना ही नहीं, काटे हुए पेड़ों के ठूंठों को जलाकर सुबूत मिटाने की कोशिश भी की गई थी।