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पत्रकारों को दी मान्यता की होगी समीक्षा, Himachal हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिए आदेश
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court)ने प्रदेश सरकार को विभिन्न श्रेणियों के पत्रकारों (Journalists) को दी गई मान्यता की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। यह समीक्षा 2016 के नियमों के अनुसार सख्ती से करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने समीक्षा के पश्चात नए सिरे से उपरोक्त नियमों के तहत पत्रकारों को मान्यता देने के आदेश दिए। कोर्ट ने सरकार को 2016 के नियमों में उपयुक्त संशोधन करने के आदेश भी दिए, ताकि मान्यता देने अथवा मना करने के लिए समयबद्ध प्रावधान बनाया जा सके। मान्यता की अस्वीकृति के कारणों को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रावधान बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एक प्रकाशन/समाचार पत्र (Publication / Newspaper) से केवल एक पत्रकार को अनुमति दी जाए।
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इन आदशों को पारित करते हुए न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि हालांकि सरकार ने पत्रकारों को मान्यता देने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में उन प्रकाशनों को राज्य स्तर की मान्यता (State level Recognition) दी गई है जिनके प्रकाशन हिमाचल में ना के बराबर हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकाशन के आधार पर राज्य स्तर पर मान्यता प्रदान की जाए। यह भी देखा गया है कि कई पत्रकार, जिनके पास अपने घर / फ्लैट हैं और कुछ ने अनुदानित भूमि पर फ्लैटों का निर्माण किया है वे अभी भी सरकारी आवास (government House) अपने पास रखे हुए हैं। अदालत ने यह आदेश एक पत्रकार द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने उसके मान्यता संबधी आवेदन को बिना किसी ठोस कारण से खारिज कर दिया था।