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हिमाचल हाईकोर्ट: पर्यटन विभाग बनाए राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत नियम
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने पर्यटन विभाग (Tourism Department) को राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत नियम बनाने के आदेश दिए हैं। विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने अदालत को आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश वायु क्रीड़ा नियमों को राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत बनाया जाएगा। साथ ही एक महीने के भीतर पॉलिसी के अनुसार ना केवल कमेटियों का गठन किया जाएगा। मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
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ग्लाइडिंग के लिए मोबाइल ऐप (Mobile App for Paragliding) जारी की जाएगी। इससे पैराग्लाइडिंग पर नियंत्रण खोकर गुम हुए पर्यटकों (Tourists) को तलाशने में मदद मिलेगी और साथ ही पायलट के उपकरणों की निगरानी भी की जाएगी। नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल (National Paragliding School) को पहली अप्रैल 2023 से चालू किया जाएगा।
मामले से जुड़े पक्षों ने बीड़-बिलिंग में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए सुझाव भी अदालत के समक्ष रखे। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने विभाग को इन सुझावों पर सरकार को जवाब देने के आदेश दिए। अदालत को बताया गया कि 15 सितंबर से अभी तक कुल 8500 उड़ानें भरी गई, जिनमें 800 विदेशियों ने भाग लिया है। प्रत्येक उड़ान पर पर्यटन विभाग 1000 और साडा की ओर से 75 रुपये का टैक्स लगाया जाता है। बदले में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है।