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Breaking: पटवारी भर्ती मामले में High court ने सरकार को CBI जांच करवाने के दिए आदेश
Last Updated on January 8, 2020 by Deepak
शिमला। पटवारी भर्ती मामले में हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High court) ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा हैं कि पटवारी भर्ती मामले की जांच सीबीआई (CBI inquiry in Patwari recruitment case) से करवाई जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सारी जांच प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी हो जानी चाहिए।याद रहे कि पटवारी भर्ती की बीते साल 17 नवंबर को ली गई लिखित परीक्षा में पूछे 100 प्रश्नों में 43 ऐसे प्रश्न थे, जो स्कूल शिक्षा बोर्ड की जेबीटी विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टैट) में भी आए थे। परीक्षा में 43 प्रश्न टैट से जुड़े पूछे जाने पर सवाल उठे थे। इसी तरह भर्ती परीक्षा के दौरान केंद्रों को लेकर कांगड़ा और मंडी के कुछ सेंटरों में भी खूब गहमागहमी रही थी।
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करीब 100 अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे, क्योंकि इनके सेंटर्स के नामों में गड़बड़ी थी। यहां तक कि ओएमआर शीट भी फाड़ी दी गई थी। इसी परीक्षा देने से वंचित रहे कुछ अभ्यर्थियों ने पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा (Former Deputy Advocate General Vinay Sharma) के जरिये हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने आज हुई सुनवाई के दौरान इसे गंभीर मामला मानते हुए सारे प्रकरण की सरकार को सीबीआई से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से इस मामले में एफिडेविट मांगा था और सरकार ने कोर्ट में दिए गए अपने एफिडेविट में माना था कि पटवारी परीक्षा में 43 सवाल टैट से जुड़े पूछे गए थे।