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चंबा प्लानिंग क्षेत्र में उल्लंघन कर बनाए गए सभी निर्माणों को गिराने के आदेश
प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने चंबा प्लानिंग क्षेत्र (Chamba Planning Area) में विकास योजना का उल्लंघन कर बनाए गए सभी निर्माणों को गिराने के आदेश (Demolish all Constructions Of violation) जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण पाए जाने पर एक माह के भीतर नोटिस जारी करने से लेकर जांच की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात व्यक्ति विशेष अथवा सरकारी विभाग द्वारा किए गए अवैध निर्माण और कब्जों को हटाना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश विशेष परिस्थितियों में जारी किए जा रहे हैं, अतः अवैध कब्जे हटाते समय नगर निगम अधिनियम के तहत प्रक्रिया को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने संबंधित दीवानी, राजस्व और अन्य अदालतों को हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल को लेकर कार्रवाई के खिलाफ मामले पंजीकृत न करने के आदेश भी दिए।
दुकानों का निर्माण मामले में संज्ञान लिया
हाईकोर्ट ने चंबा के चौगान के चारों तरफ नगर परिषद चंबा (Municipal Council Chamba) द्वारा दुकानों का निर्माण किये जाने के मामले में संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने कला क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार विजेता विजय शर्मा की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए। खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव नगर नियोजन, डीसी चंबा और नगर परिषद चंबा से प्रार्थी के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है। पत्र के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद चंबा द्वारा चंबा के चौगान के चारों तरफ दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। जबकि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2007 में जारी अधिसूचना के तहत चंबा के चौगान के चारों तरफ किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाई गई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि इस अवैध निर्माण से चौगान को नुकसान पहुंच रहा है।
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