-
Advertisement
हिमाचल हाईकोर्ट: गिरी नदी पर बांध बनाने के लिए कारगर कदम उठाए प्रदेश सरकार
यह भी पढ़ें:कुल्लू में नियमों के विपरीत पैराग्लाइडिंग की अनुमति पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, मांगा जवाब
प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव राज्य सरकार (State Govt) को यह आदेश जारी किया है कि 15 दिनों के भीतर इस बाबत सभी पक्षकारों के साथ मीटिंग का आयोजन करें। इस दौरान सभी पक्षकारों को यह आदेश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि गिरी नदी में किसी भी प्रकार की मलबा न गिराया जाए ।सदस्य सचिव पोलूशन कंट्रोल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग (PWD) व वन विभाग को यह आदेश जारी किए हैं कि वह संयुक्त निरीक्षण करें और पहचान करें कि ऐसे कौन से संवेदनशील स्थान है जहां पर अवैध तरीके से मलबे की डंपिंग की जाती है। कोर्ट ने आदेश दिए कि इन स्थानों को तारों इत्यादि द्वारा सील किया जाए। इस बाबत राज्य सरकार को विशेष बजट प्रस्ताव रखने के भी आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने इन आदेशों की जानकारी गिरी नदी से लगती ग्राम पंचायतों को पहुचाने के आदेश जारी किए है। मामले पर सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।