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हिमाचल हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती मामले में तलब किए डीआईजी मंडी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने कांस्टेबल भर्ती मामले में डीआईजी मंडी (DIG Mandi) को 20 अक्तूबर के लिए तलब किया है। अदालत ने पाया कि डीआईजी मंडी आदेशों के बावजूद भी मामले की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। पीएम की सुरक्षा में तैनाती के कारण वह गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हो सका। राज्य सरकार की गुहार पर अदालत ने मामले की सुनवाई 20 अक्तूबर को निर्धारित की है। मामले को न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेन्द्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
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कांस्टेबल भर्ती (Constable Recruitment Case) को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में डीआईजी मंडी ने भर्ती नियमों को दरकिनार किया है। नियमों के अनुसार उम्मीदवार के किसी भी अंग में पेच या प्लेट नहीं होनी चाहिए। जबकि चयनित उम्मीदवार की बाजू में प्लेट होने पर भी उसे बाहर नहीं किया गया है। अदालत ने डीआईजी मंडी को आदेश दिए थे कि वह इस बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उसकी लचर प्रणाली के चलते अदालत ने उसे स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है।
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