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शिमला। सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह व उनके सपुत्र विक्रमादित्य सिंह की वर्ष 2010-2011 की आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने प्रार्थियों के स्थगन आवेदन पर आदेश जारी कर यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग प्रार्थियों के इस मामले से जुड़ी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है लेकिन वह कोई भी अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेशों के बिना नहीं लेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को तय की है।
प्रार्थियों ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 25 अगस्त और 11 सितंबर को पारित आदेशों को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह मामले हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में सीएम वीरभद्र सिंह की ओर से दायर ऐसी ही याचिका पर दिए फैसले के मद्देनजर खारिज करने योग्य हैं। इस पर प्रार्थियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी याचिका में उठाए गए कानूनी प्रश्नों का निर्धारण किया जाना जरूरी है।
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