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शिमला। पूरे देश सहित हिमाचल में निजी स्कूलों (Private Schools) की फीस को लेकर समय समय पर बवाल होता रहता है। भारत सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) में फीस जैसे विषयों को प्रमुखता से रखा है। कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है, इसका भी एक मानक तैयार किया जाएगा। साथ ही अधिकतम फीस कितनी हो सकती है, इसका दायरा तय होगा। वहीं, हिमाचल सरकार ने भी निजी स्कूलों में फीस की चिकचिक खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार 1995 में बने कानून में संशोधन करेगी।
शिमला में हुई कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet Sub Committee) की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल में रेगुलेटरी कमीशन में बदलाव संभव नहीं है। वैसे भी यह कमीशन निजी यूनिवर्सिटी के लिए है। सरकार 1995 में बने कानून में संशोधन करने जा रही है। कोशिश यह रहेगी कि आगामी विधानसभा सत्र (Vidhan Sabha Session) में इस कानून को पारित करवाया जा सके। इससे सरकार का वादा भी पूरा होगा साथ ही निजी स्कूलों में फीस पर नियंत्रण भी हो सकेगा। साथ ही प्रोफिटेरिंग (Profiteering) पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि पहले 6 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए जरूरी शिक्षा का प्रावधान एक्ट में था। अब नई नेशनल पॉलिसी में 3 से 18 वर्ष के छात्रों पर जरूरी शिक्षा एक्ट लागू होगा।
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