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ट्रांसफर और रिलीविंग के फॉर्मूले से सरकार का यू-टर्न, अब इस पर नहीं होगा लागू
शिमला। हिमाचल सरकार ने 30 किलोमीटर के दायरे और उससे बाहर ट्रांसफर और रिलीविंग (Transfer And Relieving) को लेकर जारी नई गाइडलाइन (Guideline) से लगभग यू-टर्न ले लिया है। अब राज्य में डिफिकल्ट, हार्ड, ट्राइबल और मोस्ट डिफिकल्ट एरिया (Most Difficult Area) घोषित किए गए क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पर रिलीविंग का नया फार्मूला लागू नहीं होगा। इस बारे में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग अध्यक्षों को जारी निर्देशों में इस व्यवस्था को लागू करने को कहा गया है। इससे पहले सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 30 किलोमीटर के भीतर जॉइनिंग टाइम (Joining Time) एक दिन और 30 किलोमीटर से बाहर 5 दिन अधिकतम तय कर दिया था। इस डेडलाइन के तहत कर्मचारियों की रिलीविंग के लिए भी नया शेड्यूल बनाया गया।
नए तबादलों में लागू होंगे नए निर्देश
अब इनमें बदलाव किया गया है कि रिलीविंग टाइम (Relieving Time) के नए निर्देश ट्राइबल और हार्ड एरिया में लागू नहीं होंगे। गौरतलब है कि इस समय ट्रांसफर का दौर चल रहा है। सीएम ने क्लास 3 और क्लास 4 के तबादलों के लिए संबंधित मंत्रियों को अधिकृत कर रखा है, इसीलिए नए तबादलों में भी ये नए निर्देश लागू होंगे।
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