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राज्यों को गृह मंत्रालय के आदेश : मजदूर और बेघरों को मुहैया कराएं भोजन और दवा
Last Updated on March 28, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना मजदूर-दिहाड़ीदारों और बेघर लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) ने राज्य सरकारों से इन मजदूरों और बेघरों को भोजन और दवा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के तहत दी जाने वाली सहायता के नियमों में शनिवार को बदलाव किया है।
Ministry of Home Affairs directs States/UTs to include 'Provisions for temporary accommodation, food, clothing, medical care etc. for homeless people, inc. migrant labourers, stranded due to lockdown & sheltered in relief camps' under SDRF fund allocations in wake of COVID-19. pic.twitter.com/SG7Z8PG4fs
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) March 28, 2020
नए नियमों के तहत 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और ठहरने की अस्थायी व्यवस्था के लिए इस राज्य आपदा कोष से पैसा दिया जाएगा। मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित बंद के दौरान प्रवासी मजदूरों को चिकित्सा सेवा एवं कपड़े भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
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