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शिमला। हिमाचल कैबिनेट (HP Cabinet) की बैठक में बद्दी जिला पुलिस में 30 होमगार्ड स्वयं सेवकों (Home Guard Volunteers) को तैनात करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह तैनाती कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दैनिक आधार पर होगी। बैठक में जिला ऊना (Una) के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 कनाल और एक मरला भूमि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर (Engineering Cluster) स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज पर 30 वर्ष की अवधि के लिए हरोली औद्योगिक अधोसंरचना विकास संस्था के पक्ष में देने का निर्णय लिया गया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 2021 को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 1993 को रद्द कर तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की, ताकि करों के सभी भुगतान, मांग अथवा अन्य राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अतिरिक्त मैनुअल माध्यम से किया जा सके। कैबिनेट ने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों (Medical Colleges) में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एंबुलेंस (रोगी वाहन) को 3 माह के लिए मैसर्ज जीवीके (JVK) ईएमआरआई कंपनी के माध्यम से चलाने को भी अनुमति प्रदान की।
बैठक में राइट ऑफ वे पॉलिसी-2021 के प्रारूप को अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान की, ताकि दूरसंचार संरचना स्थापित करने के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शिता व समयबद्ध पूर्ण किया जाए। यह दूरसंचार क्षेत्र में ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस (Ease of doing business) लागू करने में भी सहायक सिद्ध होगा। कैबिनेट ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा और संबद्ध क्रियाकलाप प्रारूप नियम-2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों (संशोधन) नियम-2021 को भी मंजूरी दी। राज्य में एरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एरो स्पोटर्स नियम-2020 को भी मंजूरी दी। कैबिनेट के समक्ष कोविड-19 (Covid-19) की स्थिति और शैक्षणिक संस्थानों को पुनः खोलने पर प्रस्तुति भी दी गई।
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