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शिमला। हाईकोर्ट ने पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन मार्ग को पूरा करने के मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आदेश जारी किए हैं। कहा है कि हरियाणा व हिमाचल के मुख्य सचिवों के साथ मीटिंग रखें और क्षतिपूर्ति मुआवजा के मूल्य को लेकर ऊपजे झगड़े को निपटाएं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने फोरलेन मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हरियाणा व हिमाचल प्रदेश द्वारा क्षतिपूर्ति मुआवजा देने के लिए मूल्य दरों के निर्धारण पर आपत्ति जताने के दृष्टिगत यह आदेश पारित किए है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के मुताबिक क्षतिपूर्ति मुआवजे का निर्धारण करने के लिए पहले ही प्रक्रिया तैयार की गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग व भू- मालिकों द्वारा इसे उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन इस झगड़े के चलते इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में रिपोर्ट अगली तारीख तक दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं । मामले पर सुनवाई 30 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है।
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