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HPCA Case : शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व अन्य पर धर्मशाला में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को निरस्त करने संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने इस मामले में दिनभर चली सुनवाई के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में एचपीसीए के पदाधिकारियों पर आरोप हैं कि इन्होंने सरकारी अधिकारियों से मिल कर सरकारी भूमि पर बने सरकारी कॉलेज के भवन को गिरा कर होटल का निर्माण किया।
3 अक्टूबर 2013 को सतर्कता विभाग धर्मशाला में अनुराग ठाकुर सहित अन्य एचपीसीए पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया। विस्तृत जांच के पश्चात 14 नवंबर 2014 को विशेष न्यायाधीश धर्मशाला के समक्ष आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। एचपीसीए, अनुराग ठाकुर, संजय शर्मा और गौतम ठाकुर ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार में मुकदमे को ख़ारिज करने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की हैं।
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