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hpca case : शिमला। हाईकोर्ट में एचपीसीए के खिलाफ धर्मशाला में दर्ज अवैध पेड़ कटान मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 30 मई के लिए टल गई है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। एचपीसीए के खिलाफ सरकारी भूमि से सवा चार सौ पेड़ों के कथित अवैध कटान के कारण दर्ज प्राथमिकी को रद करने की गुहार को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले के अनुसार धर्मशाला स्थित पेवीलियन होटल के निर्माण में सरकारी भूमि से सवा चार सौ पेड़ों के अवैध कटान की बात सामने आई थी। 29 नवम्बर 2013 को इस बाबत प्राथमिकी दर्ज की गई।
इस मामले अनुराग ठाकुर, एचपीसीए के सचिव विशाल मरवाह, एचपीसीए के पीआरओ संजय शर्मा, तात्कालिक तहसीलदार जगदीश राम, वन विभाग के रेंज अधिकारी विधि चंद, तात्कालिक कानूनगो कुलदीप कुमार और तात्कालिक पटवारी जगत राम को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद विशेष न्यायाधीश के समक्ष चालान पेश किया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह मामला सिविल नेचर का है, लेकिन सीएम की विशेष दिलचस्पी के चलते इस मामले को क्रिमिनल बनाया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी।
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