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शिमला। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (Himachal Pradesh Administrative Tribunal) में एचआरटीसी (HRTC) स्किल डेवलपमेंट कंडक्टर भर्ती मामले की सुनवाई आज हुई। कंडक्टर भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल (Tribunal) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
आज हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (Himachal Pradesh Administrative Tribunal) ने यह फैसला सुरक्षित रखा है।
बता दें कि कौशल विकास भत्ता के तहत एचआरटीसी (HRTC) ने हजारों युवाओं को प्रशिक्षण दिया, उनकी सेवाएं निगम की बसों में लीं। करीब साढ़े पांच हजार युवाओं को कौशल विकास भत्ते के तहत कंडक्टर का प्रशिक्षण दिया था। 75 दिन का प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद एचआरटीसी (HRTC) ने युवाओं से सेवाएं लेना भी शुरू कर दी थीं।
प्रशिक्षित कंडक्टरों के मुताबिक उन्हें 15 रुपए घंटे के हिसाब से मानदेय दिया जाता था।स्किल डेवलपमेंट के तहत रखे यह कंडक्टर सरकार से नीति बनाने की मांग करते रहे। करीब 6 माह बाद एचआरटीसी (HRTC) ने कंडक्टरों (Conductor) को बाहर कर दिया।
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