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शिमला। प्रदेश के आईएएस ऑफिसर को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उन्हें यह ब्यौरा भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजना है। सभी आईएएस ऑफिसरों को अपनी अचल संपत्ति की जानकारी भारत सरकार को देनी है। उनके पास अब तक कितनी अचल संपत्ति है, वह उजागर करनी ही होगी। केंद्र के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आईएएस ऑफिसरों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए ऑनलाइन ब्यौरा देने को कहा है।
उन्हें तमाम जानकारी 31 जनवरी तक देनी होगी। संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए विभाग ने एक आईपीआर मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसे पिछले वर्ष लागू किया गया था। सभी आईएएस को इसके माध्यम से संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। आईएएस को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को लेकर केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थापना अधिकारी और अपर सचिव पीके त्रिपाठी ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। केंद्र का पत्र आते ही मुख्य सचिव ने अपने कार्मिक विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए और फिर कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी अफसरों को पत्र जारी किया है।
आईएएस ऑफिसर को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। अब तक यह ब्यौरा लिखकर कार्मिक विभाग के पास जमा करवाया जाता था, लेकिन कई राज्यों से इन ऑफिसरों का ब्यौरा दिल्ली नहीं पहुंचता था, कई राज्य अपने आईएएस अफसरों के संपत्ति के ब्यौरे को अपनी वेबसाइट पर अपलोड़ नहीं करते थे। नतीजतन यह पता नहीं चलता था कि किस अफसर ने अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है और किसने नहीं। इसके साथ-साथ किस अफसर ने सही ब्यौरा दिया है और किसने अपनी संपत्ति छुपाई है। इस देखते हुए केंद्र सरकार ने संपत्ति के ब्यौरे को लेकर आनलाइन सिस्टम को अपनाया है।
अपनी संपत्ति की जानकारी देने के लिए अफसर को बाकायदा अलग से आईडी दी जाएगी और उसका अलग से पासवर्ड भी मिलेगा। यानी जो जानकारी अफसर ने इसमें दी, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकती।केंद्र से मिले इस पत्र के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इसे सभी आईएएस अफसरो को इस संबंध में जानकारी दे दी है। कार्मिक विभाग ने सभी आईएएस अफसरों से कहा है कि दिए गए दिशा-निर्देश के मुताबिक वे अपनी संपत्ति की सारी जानकारी 31 जनवरी तक दें।
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