- Advertisement -
नई दिल्ली। आईसीजे प्रेसिडेंट जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) को बताया है कि पाकिस्तान (Pakistan) ने कुलभूषण जाधव केस (Kulbhushan Jadhav case) में वियना संधि (Vienna treaty) के अनुच्छेद 36 के प्रावधानों का उल्लंघन (violates) किया है। उन्होंने कहा, ‘उसने (पाकिस्तान) जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी थी।’ गौरतलब है, आईसीजे (ICJ) ने पाकिस्तान से कुलभूषण की मौत की सज़ा पर पुनर्विचार करने को कहा है। बता दें कि इससे पहले जुलाई में मामले की सुनवाई करते हुए ICJ ने पाकिस्तानी अदालत के कुलभूषण को फांसी की सजा दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी।
अदालत ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वियना कन्वेंशन में निर्धारित अधिकारों के उल्लंघन के प्रभाव को पूरा वजन दिया जाए और गारंटी दी जाए कि उल्लंघन और उल्लंघन के कारण संभावित पूर्वाग्रह की पूरी तरह से जांच की जाए। बता दें कि जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने कथित जासूसी और आतंकवाद के आरोपों को लेकर मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने जाधव के मामले का ट्रायल अप्रैल 2017 को बंद कर दिया था। आईसीजे में भारत ने कहा था कि 1963 की वियना संधि के अनुसार उनके नागरिक को मिलने वाली राजनयिक पहुंच नहीं दी गई।
- Advertisement -