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ये हैं वो टैक्सपेयर्स जिनके खिलाफ सरकार चलाएगी मुकदमा
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 मार्च रखी है, अगर आपने निश्चित तारीख से पहले तक रिटर्न नहीं भरा तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है, इनकम टैक्स रिटर्न की नई गाइडलाइन के अनुसार अब 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार Assessment Year 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है, पहले आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी, अगर आपने निर्धारित तिथि से पहले रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको परेशानी हो सकती है
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अगर आपने 31 मार्च तक आईटीआर नहीं भरा तो आपको कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है, अगर टैक्सपेयर्स ने टैक्स जमा नहीं किया तो विभाग की तरफ से इन्हें बकाया टैक्स और ब्याज के अलावा देनदारी पर 50 से 200 फीसदी का जुर्माना लगाया जा सकता है, इतना ही नहीं, ऐसे करदाताओं के खिलाफ सरकार चाहे तो मुकदमा भी चला सकती है, आयकर विभाग की तरफ से बनाए गए नियमों के मुताबिक, सरकार ITR भरने में फेल होने वाले सभी टैक्सपेयर्स के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाती है, जब टैक्स की देनदारी 10 हजार रुपये से ज्यादा होती है तभी उस टैक्सपेयर्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, इस नियम के अनुसार, अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो करदाता को 5 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है और अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है,
ऐसे करें ऑनलाइन ITR फाइल
सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें
ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न्स>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं
असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें और प्रॉसीड पर क्लिक करें
ITR सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें
जरूरी जानकारियां भरकर अगर पेमेंट बनता है तो उसका भुगतान कर दें
अब प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सब्मिट करें
इसके बाद, वेरिफिकेशन के लिए प्रॉसीड पर क्लिक करें
वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें
EVC/OTP भरकर ITR को ई-वेरिफाई करें और ITR-V की सिग्नेचर्ड कॉपी वेरिफिकेशन के लिए CPC भेजें