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Koti Range अवैध कटान मामले में Director Industries बनाए प्रतिवादी, जवाब तलब
Update: Saturday, May 12, 2018 @ 11:00 AM
शिमला। State High Court ने जुन्गा में वन विभाग की Koti Range में 416 पेड़ों के कटान के मामले में Director Industries को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें निजी शपथ पत्र दायर कर यह बताने को कहा है कि किन परिस्थितियों में भूप राम के Stone crusherके आवेदन को पहली ही बार में संसाधित प्रोसेस्ड कर दिया। भूप राम ने 14 जुलाई 2014 को स्टोन क्रशर के लिए आवेदन किया था। इसी वर्ष 12 जनवरी को कोटी रेंज में बड़े पैमाने पर वन कटान का मामला सामने आया था।

यह मामला तब उजागर हुआ जब उक्त बीट का फारेस्ट गार्ड रिटायर हुआ और नए गार्ड पवन ने बीट संभाली।
गार्ड की शिकायत के पश्चात वन विभाग की टीम ने शलोट गांव के साथ लगते जंगल में 400 से अधिक पेड़ों के कटे ठूंठ पाये। इनमें देवदार और बान के अलावा चीड़ के पेड़ भी शामिल थे। इनकी मार्केट वैल्यू करीब 20 से 30 लाख के करीब बताई गई थी। अवैध पेड़ कटान का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने पुलिस थाना ढली में FIR भी दर्ज करवाई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने वन विभाग के प्रधान सचिव को यह बताने के आदेश दिए कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले घटी घटनाओं का ब्यौरा दें, जिनके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में रेंज ऑफिसर अनु ठाकुर की शिकायत पर पुलिस ने जुन्गा के शलोट गांव के भूप राम के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जांच में सामने आया था कि वन विभाग के जंगल में पेड़ों का कटान पिछले 4 साल से गुपचुप तरीके से हो रहा था। लेकिन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी।
कोर्ट ने प्रधान सचिव वन को यह बताने के आदेश भी दिए कि इस मामले में लिप्त दोषी वन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई हैघ् कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या केवल भूप राम ही इस वन कटान के अपराध में शामिल है या अन्य लोग भी निजी अथवा सरकारी भूमि पर अवैध पेड़ कटान में शामिल है। उल्लेखनीय है कि मामला दर्ज करने के बाद वन विभाग और पुलिस टीम ने भूपराम के घर पर दबिश दी थी और उसके घर से 23 बोरियां कोयले की बरामद की। मामले पर सुनवाई 17 मई को होगी।