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संजीव कुमार/ गोहर। न्यायिक दंडाधिकारी गोहर अशोक कुमार वत्सल की अदालत ने 2015 में दायर चेक बाउंस के तीन अलग-अलग मामलों के दोषी को 6-6 माह का साधारण करावास व 80 व 85 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता के अनुसार दोषी ने शिकायतकर्ता से एक लाख अस्सी हजार रुपए उधार लिए थे और देनदारी चुकता करने की एवज में 60-60 हजार रुपये के तीन अलग-अलग चेक दिए। कुछ समय पश्चात शिकायतकर्ता रूप सिंह ने उक्त चेकों के निस्तारीकरण के लिए बैंक में लगाया। जहां तीनों ही चेक बाउंस हो गए।
शिकायतकर्ता ने चेक बाउंस होने के उपरांत अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर के माध्यम से दोषी को लीगल नोटिस भेजे। मगर दोषी ने शिकायतकर्ता को नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। पैसे के लेन-देन से संबंधित भी कोई बात नहीं की। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर के माध्यम से उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत में मुकद्दमा दर्ज किया। जहां बचाव पक्ष की ओर से अदालत में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया। अदालत ने शिकायतकर्ता के मुकद्दमा को सही पाया और दोषी को करावास और जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया।
अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि अदालत ने हेम राज निवासी स्यांह तहसील बल्ह जिला मंडी को एक शिकायत में दोषी करार देते हुए 85 हजार रुपए जुर्माना व 6 माह की साधारण कैद की सजा जबकि दो अन्य शिकयतों में 80-80 हजार रुपए जुर्माना व 6-6 माह का साधारण करावास की सजा सुनाई है।
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