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Himachal: अगर आपकी गाड़ी का है यह रंग, तो पड़ सकते हैं मुश्किल में- करें ऐसा
Last Updated on March 13, 2021 by Deepak
धर्मशाला। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) ने बताया कि मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 121 (1) के प्रावधानों के अनुसार रक्षा विभाग के वाहनों (Defense Department vehicles) के अतिरिक्त जैतून हरा रंग (olive green colour) अन्य वाहनों पर पूर्णतयः वर्जित है। उन्होंने सभी वाहनों मालिकों को कहा है कि वह अपने वाहनों में जैतून हरे रंग का प्रयोग अपने वाहनों में ना करें।
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उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी ने अपने वाहनों में इस रंग का उपयोग किया है तो वह शीघ्र संबंधित पंजीयन प्राधिकरण के ध्यान में लाकर रंग बदलने के लिए आवेदन करें। उन्होंने बताया कि उक्त नियम की अवहेलना करने पर दोषी वाहन मालिक के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम/नियम के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।