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Code Of Conduct : दो विधानसभा क्षेत्रों और एक जिला में लागू होगी आदर्श आचार संहिता
Code Of Conduct : शिमला। हिमाचल में फिर उपचुनाव (By-Election) होने हैं। तीन विधानसभा क्षेत्रों, हमीरपुर (Hamirpur), देहरा (Dehra) और नालागढ़ (Nalagarh) में उपचुनाव (By-Elections) होने जा रहे हैं। ऐसे में अब चुनावी आचार संहिता (Code Of Cconduct) भी यहां लगाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि देहरा और नालागढ़ में केवल चुनाव क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी। जबकि, पूरे हमीरपुर जिला में यह आचार संहिता लगाई जानी है।
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सोलन-कांगड़ा के अन्य इलाकों में नहीं होगी आचार संहिता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) मनीष गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि कांगड़ा व सोलन जिलों के केवल उन विधानसभा क्षेत्रों (Assembly Constituencies) में ही आदर्श आचार संहिता (Code Of Conduct) लागू रहेगी जिनमें उपचुनाव होने हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत पूरे हमीरपुर जिला में आदर्श आचार संहिता (Code Of Conduct) लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला के 10-देहरा विधानसभा क्षेत्र, सोलन जिला के 51-नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी। जबकि इन जिलों के बाकी क्षेत्र आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं आयेंगे। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता (Code Of Conduct) एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।