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सेब सीजन से पहले Himachal आने के लिए जारी हुए बड़े आदेश, पढ़कर ही आना
Last Updated on June 25, 2020 by Deepak
सोलन। हिमाचल (Himachal Pradesh) में सेब सीजन के दृष्टिगत बाहरी प्रदेशों से आने वाले कामगारों एवं श्रमिकों (Workers and workers) को सोलन जिला में वन टाईम (एक बार) अंतरराज्यीय प्रवेश (Interstate entry) की अनुमति प्रदान की गई है। किन्तु इसके लिए डी श्रेणी के लिए निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार आगामी सेब सीजन के लिए सोलन जिला में हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को वन टाईम (एक बार) प्रवेश के लिए उचित माध्यम द्वारा आवेदन करना होगा। कामगारों एवं श्रमिकों को वन टाईम प्रवेश के लिए सम्बन्धित ठेकेदार, आढ़ती अथवा व्यक्ति के माध्यम से कृषि उत्पाद विपणन समिति सोलन (APMC) के सचिव को ईमेल अथवा अन्य इलैक्ट्राॅनिक माध्यम या व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र पर लिखित में प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार, आढ़ती अथवा व्यक्ति को मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर लिखित में शपथ देनी होगी। डीसी सोलन (DC Solan) केसी चमन ने ये आदेश जारी किए हैं।
कार्यस्थल पर होगा इनका समय-समय पर चेकअप
बाहरी राज्यों से प्रदेश (Himachal Pradesh) में आने वाले कामगारों तथा श्रमिकों को पूर्व निर्धारित क्वारंटाइन सुविधा स्थलों में रखा जाएगा। कामगार एवं श्रमिक कार्यस्थल पर पहले से कार्य कर रहे कामगारों व स्थानीय लोगों के साथ मेलजोल नहीं करेंगे। ऐसे कामगारों एवं श्रमिकों का कोविड-19 पाॅजिटिव व्यक्तियों के साथ न तो कोई सम्पर्क होना चाहिए और न ही उन्होंने कोरोना संक्रमित (Corona infected) व्यक्तियों के साथ कोई यात्रा की हो। बाहरी राज्यों से सेब सीजन के लिए आने वाले कामगारों एवं श्रमिकों का प्रवेश पंजीकरण जिला की अंतरराज्यीय सीमाओं (Interstate borders) पर किया जाना चाहिए। यहीं पर इनकी चिकित्सीय स्क्रीनिंग की जाएगी। कार्यस्थल पर भी इनका समय-समय स्वास्थ्य परीक्षण (Health test) किया जाएगा। आदेशों के अनुसार एपीएमसी सोलन के सचिव मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन के परामर्श से श्रमिकों एवं कामगारों के रेन्डम आधार पर रक्त नमूने लेना सुनिश्चित बनाएंगे।
करनी होगी सेनेटाइजेशन सहित समय-समय पर जारी अन्य नियमों की अनुपालना
सरकार एवं जिला दण्डाधिकारी (Government and District Magistrate) द्वारा सोशल डिस्टेन्सिग (Social distanceing), सेनेटाइजेशन सहित समय-समय पर जारी अन्य नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी। उपरोक्त मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार सेब सीजन के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों एवं कामगारों के लिए एपीएमसी सोलन के सचिव द्वारा जारी केवल वन टाईम (एक बार) अनुमति ही पर्याप्त होगी। इस सम्बन्ध में उप पुलिस अधीक्षक परवाणू तथा सोलन को सूचित करना अनिवार्य होगा। इन श्रमिकों एवं कामगारों को अन्य किसी अनुमति अथवा प्रवेश पत्र (Gate pass) की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक सोलन, उपमण्डलाधिकारी सोलन तथा एपीएमसी सोलन के सचिव इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना पर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 188 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।