-
Advertisement
फेक न्यूज फैलाई तो होगी 3 साल तक की जेल, अमित शाह लेकर आए बिल
नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) या मुख्यधारा की मीडिया (Mainstream Media) में फेक यानी फर्जी न्यूज फैलाकर वैमन्यस्यता पैदा करने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 को पेश किया है। हालांकि, इस विधेयक को अभी समीक्षा के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है। विधेयक की धारा 195 के तहत एक प्रावधान है जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली ‘फर्जी खबर या भ्रामक जानकारी’ फैलाई जाती है तो ऐसा करने वाले को तीन साल तक की कैद की सजा दी जाएगी।
विधेयक की धारा 195 (1) डी में लिखा है, “यदि कोई भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी बनाता है या प्रकाशित करता है, तो कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।”
यह भी पढ़े:खत्म होगा अंग्रेजों का राजद्रोह कानून, 3 विधेयक लेकर आए गृहमंत्री
पहले यह आईपीसी की धारा 153बी के तहत था
यह अनुभाग नए प्रस्तावित बिल के अध्याय 11 के तहत ‘सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों’ के तहत ‘राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल आरोप, दावे’ विषय के तहत शामिल है। ‘राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप, दावे’ से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत थे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा (Lok Sabha) में तीन विधेयक पेश किए थे, जिनका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय देना और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना है। बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि इन तीन नए कानूनों की आत्मा नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा।