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नई दिल्ली। राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने एक ऐसा फैसला दिया है, जिसके बाद अब अनपढ़ लोगों के लाइसेंस वापस लिए जाएंगे। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक अनपढ़ लोग (Illiterate people) समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वे लोग सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते हैं और न ही वार्निंग सिग्नल को समझ सकते हैं। ऐसे में उनके ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) वापस लिए जाएं। कोर्ट ने ट्रासंपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वो मामले के लिए एक गाइडलाइन तय करें और पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया।
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने दो पन्ने के आदेश में कहा कि मोटर वाहन नियम केवल लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि सड़क पर चल रही आम जनता का भी ध्यान रखना जरूरी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अधिकारियों को उन मामलों में भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जहां पढ़ने और लिखने में असमर्थ व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए गए थे। यहां तक की कोर्ट ने याचिकाकर्ता का हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) वाला ड्राइविंग लाइसेंस भी वापस लेने का आदेश दिया। साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करे, जिन्हें लाइसेंस जारी हो चुके हैं और पढ़ने-लिखने में अक्षम हैं।
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