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अभिभावकों को राहत: हरियाणा में फीस नहीं ले सकेंगे Private School, लेकिन ये है शर्त
Last Updated on April 25, 2020 by Deepak
चंडीगढ़। कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) के बीच प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों को हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने एक बड़ी राहत दी है। दरअसल लॉकडाउन के बीच हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए प्राइवेट स्कूल (Private School) को केवल प्रति माह ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा निजी स्कूलों को विद्यार्थियों से बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि स्थगित करने के निदेर्श दिये गये हैं। महामारी के चलते इस साल कोई स्कूल ट्यूशन फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा।
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इसके अलावा सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य-पुस्तकों, कार्य-पुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, प्रैक्टिकल फाईल में भी परिवर्तन ना किया जाए। गुरुवार को शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत पत्र जारी कर दिया है। इसके बावजूद अगर स्कूलों ने आदेशों का उल्लघंन किया तो हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस संकट के बीच, राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। वहीं फीस ना दे पाने के कारण कोई भी निजी स्कूल किसी विद्याथीर् का ना तो स्कूल से नाम काटेगा और ना ही ऑनलाइन शिक्षा से वंचित करेगा।