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ऊनाः अंतर जिला और Inter state आवाजाही सिर्फ वैध पास से होगी, वाहनों पर पाबंदी हटी
Last Updated on May 3, 2020 by Vishal Rana
ऊना। कोरोना (Corona) के चलते लागू कर्फ्यू (Curfew) के तीसरे चरण में सभी व्यापारिक संस्थान खुलेंगे। यह जानकारी देते हुए डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि ट्रैन, शिक्षण संस्थान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, जिम, धार्मिक संस्थान, होटल, पर्यटन गतिविधियां, पार्क, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। लोगों की अंतर जिला और अंतर राज्यीय (Inter State) आवाजाही सिर्फ वैध पास से हो पाएगी। इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक व धरने प्रदर्शनों पर पूर्ण रोक रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खिलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जबकि ढाबे कर्फ्यू में ढील के बाद भी खुले रहेंगे।
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डीसी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के अलावा अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के लिए कर्फ्यू में ढील अब 5 घंटे के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। इस दौरान दो पहिया व चार पहिया वाहनों के चलने पर लगी पाबंदी को भी हटा लिया गया है, लेकिन दो पहिया वाहन में सिर्फ एक तथा चार पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी। जिला के अंदर नौ से दो बजे तक टैक्सियां चलने को भी अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि दुकानों के सामने या फिर सड़क किनारे वाहनों को खड़े करने पर पाबंदी रहेगी और गाड़ियां सिर्फ चिन्हित पार्किंग में भी खड़ी करनी होंगी। नियमों का अनुपालन ना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी (DC) ने कहा कि कर्फ्यू में ढील के दौरान शराब के ठेके खुलने को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल ना मानने वाले दुकानदारों के विरुद्ध एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी और दुकान सील की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करनी होगी और फ्लू जैसे लक्षण आने पर दुकान बंद करके स्वास्थ्य जांच करानी होगी।
शादियों व निर्माण कार्यों के लिए अनुमति जरूरी नहीं
डीसी संदीप कुमार ने कहा कि शादियों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 50 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के नियम का पालन करना होगा। इसके अलावा दाह-संस्कार के लिए भी 20 लोग तक जमा हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए भी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उद्योग भी काम कामज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोविड गाइडलाइन्स का पालन करना होगा।
सब्जी मंडी का समय भी बढ़ा
डीसी ने कहा कि जिला की सब्जी मंडियां खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है। व्यापारियों के लिए सुबह 5 से 9 बजे तक तथा किसानों के लिए शाम 6 से 9 बजे तक सब्जी मंडियां खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि बैंक अपने समय से खुल सकते हैं।
सरकारी दफ्तर 30 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे
उपायुक्त ने कहा कि सभी सरकारी दफ्तर सोमवार से खुलेंगे। क्लास वन व टू अधिकारियों के लिए कार्यालय आना अनिवार्य होगा तथा क्लास थ्री व फोर के कर्मचारी 30 प्रतिशत ही आएंगे। सरकारी कार्यालय सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक खुलेंगे तथा सरकारी कर्मचारियों को आने-जाने के लिए पहचान पत्र साथ रहना होगा। डीसी ने कहा कि राजस्व कार्य व वाहन पंजीकरण बंद रहेगा। प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।