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lockdown 4.0 : आज से क्या खुला, क्या रहा बंद, जाने एक नजर में
Last Updated on May 18, 2020 by saroj patrwal
नई दिल्ली। कोरोना के चलते करीब दो माह से ठप पर देश को खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण ( (Lockdown 4.0) के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। खास बात यह है कि लॉकडाउन 4.0 में बहुस सारी चीजों को खोलने की छूट भी दी गई है। कोरोना से देश भर में जो गतिविधियां ठप पड़ी थी उन को ऱफ्तार देने के लिए कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। इसके लिए नई गाइडलाइंस (New Guideline) जारी हो चुकी है।
- नई गाइडलाइंस के अनुसार खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति मिल गई है। यह केवल खेल गतिविधियों के लिए ही खोले जाएंगे। इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
- शादियों में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। अंतिम संस्कार (Funeral) के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रखी गई है।
- संबंधित राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की आपसी सहमति से वाहनों और बसों (Vehicles and bus) की अंतर-राज्य (राज्यों के बीच) आवाजाही की अनुमति दी गई है।राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वाहनों और बसों की अंतर-राज्य आवाजाही का निर्णय लिया जा सकता है।
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- नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रात 7 बजे से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मात्र जरूरी सेवाओं के लिए ही आवाजाही को मंजूरी होगी।
- बीमार व्यक्ति, 65 वर्ष से उपर के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को घर पर रहना होगा। बड़ा जरूरी होने पर ही वह बाहर जा सकते हैं।
- , सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू आदि का सेवन करने की अनुमति नहीं है।
- स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकानें (Shop) और बाजार निश्चित समय में खुलें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) सुनिश्चित हो सके। सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
- 31 मई तक देशभर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियटर, बार और सभागार बंद रहेंगे।
क्या रहेगा खुला और क्या बंद, जानने के लिए यहां करें क्लिक
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- दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है। पह
- ले की तरह इस लॉकडाउन में भी सभी तरह के आयोजनों पर पाबंदी बनी रहेगी जैसे कि शादी सामाजिक कार्यक्रम अंत्येष्टि आदि।
- सभी ऐसे स्थान जहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो सकती है वे भी बंद रहेंगे जैसे कि जिम, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल आदि।
- होटल और रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की छूट दी गई है लेकिन इन्हें खोलने पर पाबंदी पहले की तरह अभी भी जारी रहे रहेगी।
- मेट्रो रेल और हवाई यात्राओं पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा और अगले 14 दिनों तक कोई भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं भरी जाएगी। ऐसे स्पोर्ट्स कंपलेक्स जहां दर्शकों की बैठने की जगह नहीं है उसे खोला जा सकेगा।
राजनीतिक और सामाजिक सभाओं पर रोक जारी रहेगी और सभी धार्मिक स्थल जैसे कि मंदिर मस्जिद और अन्य सभी धार्मिक स्थल अभी भी बंद ही रहेंगे।- रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में क्या खोलना है और क्या बंद रखना है इसका फैसला केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। अपने-अपने राज्य में सरकारें तय करेंगे कि उन्हें किस जोन में क्या राहत देनी है या नहीं देनी है। एक नया नियम जो लागू हुआ है वह है म्यूच्यूअल ट्रांसपोर्टेशन का अगर दो राज्य आपस में सहमत हैं तो वह अपने राज्यों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन चालू कर पाएंगे।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनके राज्य में हाईवे पर श्रमिकों की आवाजाही पर रोक रहेगी, इसके बाद आज केंद्र ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि देश के किसी भी हाईवे में श्रमिकों की आवाजाही पर पूर्णत रोक रहेगी।
- अगर कोई भी श्रमिक किसी भी राज्य के हाईवे पर पाए जाते हैं तो वह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उनको पास के स्टेशन या बस स्टैंड पर पहुंचाया जाए अन्यथा उनके घर पहुंचने की व्यवस्था की जाए।
आवश्यक लोग जैसे की फैक्ट्री (factory) के वर्कर या अन्य संस्थानों में काम करने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार सभी नियम कायदों को फॉलो करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू कर सकती है, लेकिन उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन कन्टेनमेंट जोन और रेड जोन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन अभी भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जिनकी उम्र 65 वर्षों से ज्यादा है या 10 वर्ष से कम है उनके लिए टोटल लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा यानी कि उनके घरों से निकलने पर प्रतिबंध अभी भी बना रहेगा।