- Advertisement -
ISIS : शिमला। कुल्लू जिले के बंजार से पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर सेल के सदस्य आबिद खान को विशेष अदालत ने 5 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। यही नहीं, कोर्ट ने आबिद पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आबिद को यह सजा आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल के रूप में कार्य करने के आरोप साबित होने पर सुनाई गई है।
सजा सुनाए जाने से पहले उसने सारे आरोप कबूल कर लिए थे। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले आबिद को एनआईए की टीम ने बंजार से पकड़ा था। यह बंजार में एक चर्च में पॉल नाम से रह रहा था। आबिद वहां रहकर इंटरनेट के माध्यम से आईआसआईएस के संपर्क में था और कई जानकारियां उन्हें दे रहा था। एनआईए के राडार में आने के बाद उनकी टीम बंजार पहुंची और पिछले वर्ष 17 दिसंबर को उसे धर दबोचा।
एनआईए द्वारा आबिद को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद इसे कुल्लू में विशेष अदालत में पेश किया गया था और वहां से रिमांड में लेने के बाद इसने एनआईए को कई अहम जानकारियां दी और अपना जुर्म भी कबूल किया था।
यहां एनआईए की विशेष अदालत में विशेष जज वीरेंद्र सिंह के समक्ष इस मामले की सुनवाई पूरी हुई और आज आबिद को पांच साल की सजा सुनाई गई। पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने जानकारी दी कि एनआईए ने कोर्ट में दलील दी कि आबिद ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग दिया है और इसकी मदद से वे कई अहम जानकारी जुटाने में सफल रहे हैं। इसके साथ-साथ इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है कि वह आईएसआईएस का सदस्य था और वह सीरिया जाना चाहता था, लेकिन वह जा नहीं पाया था।
आबिद को फिलहाल कांडा जेल में रखा गया है। आबिद खान ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसे कर्नाटक शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वे वहां के रहने वाले हैं और उनके माता पिता बुजुर्ग हैं और वे अभी अविवाहित हैं। इस पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है।
- Advertisement -