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नगर निकाय और Panchayat Election: जनसभा को अनुमति जरूरी, इस पोर्टल पर करवाएं पंजीकरण
Last Updated on December 25, 2020 by Sintu Kumar
ऊना। नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) के चुनाव (Election) के संबंध में राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) द्वारा कोविड-19 (Covid-19) संबंधी प्रोटोकोल जारी किया गया है। चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए इसकी अनुपालना करना अनिवार्य है। प्रोटोकोल के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी नुक्कड़ सभा अथवा जनसभा का आयोजन करना चाहता है, उसे covid.hp.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और इस दौरान 50 से अधिक व्यक्ति शामिल करना वर्जित रहेगा। नियमों के उल्लंघन की सूचना संबंधित निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम (SDM) से प्राप्त होगी, उसे राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा तथा उनके निर्देशानुसार प्रत्याशी को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ऊना राघव शर्मा (DC Una Raghav Sharma) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के प्रोटोकोल के अनुसार नगर निकाय अथवा ग्राम पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में नामांकन (Nomination) पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी के साथ केवल एक व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में दाखिल होगा। जबकि अन्य साथ आने वाले लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी हिदायतों के अनुसार 50 से अधिक व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर भी नहीं जुट सकेंगे। इसके अलावा प्रत्याशी को केवल दो ही वाहन अपने साथ लाने की अनुमति होगी।
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कोरोना पॉजीटिव या क्वारंटाइन व्यक्ति के लिए नामांकन भरने की सुविधा
डीसी ने बताया कि कोरोना (Corona) पॉजिटिव अथवा क्वारंटाइन (Quarantine) में रह रहा व्यक्ति भी अगर प्रत्याशी के रूप में भाग लेने का इच्छुक है, उसे अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नामांकन दाखिल करने की सुविधा राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई है।
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डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए पांच व्यक्ति निर्धारित
प्रत्याशी को डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के लिए पांच से अधिक व्यक्ति ही शामिल करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि चुनाव परिणाम आने के उपरांत भी किसी प्रकार के जुलूस इत्यादि निकालने में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं जुड़ सकेंगे। डीसी ने सभी प्रत्याशियों से अपील की है कि नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ एकत्रित ना करें और राज्य चुनाव आयोग द्वारा लोगों की संख्या को लेकर जो नियम व अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। डीसी ने मतदाताओं से भी अपील की है कि कोरोना महामारी के दौर में चुनावों के दौरान अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना करें।