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Jharkhand Government Medical : नई दिल्ली। Jharkhand इन दिनों डॉक्टरों की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है। बहुत से छात्र मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरे राज्यों का रुख कर लेते हैं। ऐसे में Jharkhand Government ने राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और Medical कॉलेजों की सीटों को बेकार होने से बचाने को लेकर नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत Medical कॉलेजों में डिग्री पाने के इच्छुक छात्रों को बेल बॉन्ड भरना होगा। इसमें छात्रों को तीन साल तक राज्य में नौकरी करने और पढ़ाई के दौरान कॉलेज छोड़ने पर 30 लाख तक जुर्माना देना होगा, साथ ही फाइनल काउंसलिंग के बाद नामांकन नहीं करवाने पर अगले साल की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।
ऑल इंडिया या स्टेट कोटा के विरुद्ध MBBS या पीजी की डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए अंतिम राउंड की काउंसलिंग के बाद आवंटित सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी से स्वीकार किए गए नियमावली में कहा गया है कि छात्र के एडमिशन के बाद कॉलेज छोड़ने पर MBBS कोर्स के लिए 20 लाख और पीजी के लिए 30 लाख रुपए एक मुश्त वापस करने होंगे। बता दें कि पहले MBBS में कॉलेज छोड़ने पर 10 लाख और पीजी में 20 लाख रुपए दंड का प्रावधान था, वहीं छात्र को इस दौरान मिले सभी प्रकार के भत्ते और छात्रवृति के पैसे भी लौटाने होंगे। छात्रों की सुविधा के लिए इसमें एक और प्रावधान भी जोड़ा गया है। इसके तहत अगर राज्य सरकार डिग्री हासिल करने के छह माह के अंदर नौकरी देने में सफल नहीं होती है तो बॉन्ड को स्वत: समाप्त माना जाएगा। संबंधित छात्र कहीं भी नौकरी करने के लिए स्वतंत्र होगा।
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