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Kinnaur: नेपाली की हत्या के दोषी झारखंड निवासी को आजीवन कारावास
Last Updated on July 25, 2020 by Deepak
रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर (Kinnaur) एट रामपुर बुशहर की अदालत ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 वर्षीय झारखंड निवासी अमन यादव के खिलाफ थाना रिकांगपिओ (Reckong Peo) में आईपीसी की धारा 302, 201 के अंतर्गत 20 मार्च 2015 को हत्या (Murder) का मामला दर्ज किया गया था। दोषी अमन यादव रिकांगपिओ में कर्ण नेपाली के ढाबे में काम करता था। 19 मार्च 2015 को अमन व कर्ण ने ढाबे में साथ शराब पी।
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इस दौरान दोषी की पत्नी के खिलाफ कर्ण नेपाली ने कुछ कमेंट किए। दोषी अमन यादव गुस्से में आ गया और नेपाली कर्ण पर चाकू से वार कर दिया। इसमें नेपाली कर्ण का गला कट गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस (Police) ने दोषी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उक्त को सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अटार्नी किन्नौर सुरेश हेटा ने मामले की पैरवी की।