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Charas Accused: कुल्लू। लोअर डिविजन स्पेशल जज-2 जीया लाल आजाद ने चरस के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी कैरिंगटन, पुत्र जेरी देवरिओ मुंबई निवासी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा।
उप जिला न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 नवंबर 2015 को हैड कांस्टेबल कपिल कुमार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ बजौरा चैकपोस्ट पर चैकिंग कर रहे थे। उसी समय एक वोल्वो बस जो कि मनाली से आ रही थी को चैकिंग के लिए रोका गया। बस की चैकिंग के दौरान उक्त व्यक्ति घबरा गया और जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 558 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ भुंतर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। कोर्ट में चालान पेश करने के बाद और ट्रायल का अंत होने पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले में कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।
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