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निजी स्कूल नहीं बेच पाएंगे किताबें, आदेशों की उल्लंघना पर होगी FIR
Last Updated on April 12, 2020 by Vishal Rana
धर्मशाला। निजी स्कूल (Private School) किताबें नहीं बेच सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। इस बाबत डीसी कांगड़ा (DC Kangra) राकेश प्रजापति ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के चलते कांगड़ा में कर्फ्यू (Curfew) में ढील के दौरान सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सोमवार और गुरुवार को किताबों की दुकानें खुले रखने के आदेश जारी किए हैं।
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वहीं किताबों की दुकानें खुलीं रहेंगी जिनमें स्टेशनरी का सामान बिकता हो। यह छूट निजी स्कूलों द्वारा पुस्तकों की बिक्री पर लागू नहीं होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति 269, 270 और 188 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा। वहीं, जिला कांगड़ा प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा मामलों के लिए संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबरों पर घरेलू हिंसा से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किया जा सकता है।