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नाहन। जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन (Nahan) के नगर परिषद वार्ड नंबर 7 (Municipal Council Ward No 7) में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव (Corona positive) पाए जाने के बाद डीसी डॉ आरके परूथी (DC Dr RK Paruthi) ने आदेश जारी करते हुए इस वार्ड के अंतर्गत समस्त कौशिक निवास (Kaushik Niwas) को कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) घोषित किया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। इसके अतिरिक्तए वार्ड नंबर-7 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन की सहायता से की जाएगी।
आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। यह आदेश मैजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन द्वारा समय.समय पर सेनिटाईजेशन की जाएगी। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी (IPC) की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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