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नई दिल्ली। खाप पंचायत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है,कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई दो वयस्क शादी करते हैं तो तीसरे को उसमें दखल देने का अधिकार नहीं बनता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा है कि इस मामले में ना ही तो परिजनों ना ही समाज ना की किसी अन्य का कुछ लेना-देना बनता है। उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 फरवरी मुकर्रर की है।
कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई दो वयस्क शादी करते हैं तो उनको जबरदस्ती अलग करना गलत है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खाप पंचायत की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वकील से कहा कि आप कौन हैं दो वयस्कों की शादी में दखल देने वाले,इसके लिए कानून अपने हिसाब से काम करता रहेगा। हमारी चिंता यहां उन दो वयस्कों के अधिकार को लेकर है जो शादी कर चुके हैं। याद रहे कि खाप पंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
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