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हिमाचल: अदालत का बड़ा फैसला, करंट से युवक की मौत मामले में जेई को दो साल की जेल
रिकांगपिओ। हिमाचल में करंट लगने से युवक की मौत मामले में अदालत ने विद्युत बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer of Electricity Board) (जेई) को दोषी करार दिया है। अदालत (Court) ने दोषी जेई को दो साल और तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा ना करने पर दोषी जेई को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला हिमाचल के किन्नौर जिला से सामने आया है। वहीं प्रदेश के मुख्य दंडाधिकारी किन्नौर धीरू राम ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड के जेई संजय कुमार निवासी गांव मंडयाल, डाकघर बसंतपुर, जिला शिमला (Shimla) की वर्ष 2012 में पूह सब डिवीजन के स्पीलो में तैनात थे।
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इस दौरान छह जुलाई, 2012 को वीरेंद्र पुत्र कृष्ण बहादुर बागीचे में बिजली के तारों की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौत (Death) हो गई थी। इस पर मृतक के पिता कृष्ण बहादुर ने कनिष्ठ अभियंता संजय कुमार के खिलाफ पूह थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामले की सुनवाई करते हुए 21 अप्रैल को मुख्य दंडाधिकारी किन्नौर (Kinnaur) की अदालत ने जेई संजय कुमार को दोषी करार दिया और दो साल और तीन महीने कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना (Fined) अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं।
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