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एक करोड़ की Lottery जीतने पर असल में मिलती है कितनी रकम, जानिए कितना भरना पड़ता है #Tax
Last Updated on December 9, 2020 by
नई दिल्ली। हर कोई चाहता है कि उसकी भी कभी किस्मत चमके और कहीं से उसकी लॉटरी (Lottery) लग जाए। आपने काफी लोगों की लॉटरी लगने की खबर भी सुनी होगी जिसके बाद उसकी तो पूरी जिंदगी बदल गई होगी। आपको ये तो पता होगा कि लॉटरी निकलने पर पैसा मिलता है लेकिन इसके साथ और भी कई तरह की चीजें होती हैं। लॉटरी का पूरा पैसा जीतने वाले की जेब में नहीं जाता उस पर इनकम टैक्स (Tax) भी देना होता है क्योंकि देश में होने वाली तकरीबन कोई भी इनकम या आय टैक्स के दायरे में आती है और उस पर एक निर्धारित टैक्स लगता है। हालांकि आयकर विभाग कम आयवालों को इनकम टैक्ट में छूट भी देता है, लेकिन किसी भी ईनामी प्रतियोगिता या लॉटरी में जीती हुई रकम पर आपको सरकार की तरफ से निर्धारित टैक्स को अदा करना होता है।
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आयकर नियमों (Income tax Rules) के मुताबिक किसी भी प्रतियोगिता, गेम शो, क्विज शो आदि में जीती गई रकम टैक्सेबल होती है यानी आपको उस पर टैक्स अदा करना होता है। यहां तक कि लॉटरी में भी जीती गई रकम भी टैक्स के दायरे में आती है और जीती हुई पूरी रकम आपकी नहीं हो सकती है बल्कि आपको उस पर सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स अदा करना होता है। लॉटरी से होने वाली आय को या फिर रकम को Income from other sources (दूसरे स्रोतों से होने वाली आय) में गिना जाता है। अब सवाल यह है कि अगर किसी ने एक करोड़, दो करोड़ या पांच करोड़ लॉटरी में जीता है तो फिर उस पर कितना टैक्स सरकार को अदा करना होता है और उसे अदा करने के बाद उसे कितने रुपये मिलते हैं। ये सवाल काफी लोगों के मन में होगा और हम आज इसी सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं।
ऑनलाइन गेम शो, टीवी गेम शो, क्रॉसवर्ड पजल, सट्टा या रेस या घोड़ा रेस पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। प्रतियोगिता या लॉटरी के तहत इनामी राशि पर 30 फीसदी का टैक्स लगता है। यानी अगर कोई व्यक्ति एक करोड़ की रकम किसी लॉटरी या ईनामी प्रतियोगिता में जीतता है तो उसे लगभग लगभग 30 फीसदी से थोड़ा ज्यादा सरकार को इनकम टैक्स देना होता है यानी अगर आप एक करोड़ की राशि जीतते हैं तो लगभग 30 फीसदी सीधा इनकम टैक्स में चला जाएगा फिर उस पर Surcharge भी लगता है।
1 करोड़ की लॉटरी जीतने पर मिलता है कुल इतना पैसा –
1 करोड़ की जीती हुई ईनामी राशि पर 30 फीसदी टैक्स के बाद सीधा 70 लाख की रकम बचती। उसके बाद 10 फीसदी सरचार्ज यानी 3 लाख रुपए और कम हो गए। यानी अब 33 लाख की राशि आपकी ईनामी राशि में से कम हो गई। 30 लाख इनकम टैक्स और 3 लाख सरचार्ज। अब आपके पास रकम बचे 67 लाख रुपए। अब इसमें लगभग 4 फीसदी सरचार्ज लगता है। अब कुल मिलाकर अगर इक्के दुक्के और भी टैक्स का सामना करना पड़ता है लिहाजा आपकी 1 करोड़ रुपए की जीती हुई ईनामी राशि सभी प्रकार के टैक्स, सरचार्ज को अदा करने के बाद 65 या 66 लाख रुपए की बैठती है। यानी एक करोड़ की जीती हुई ईनामी राशि में सिर्फ आपको 65 या 66 लाख की रकम मिलती है जो आप घर ले जाते हैं यानी जो रकम आपकी होती है।