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उन्नाव रेप पीड़िता के पिता मर्डर मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार, दो बरी
Last Updated on March 4, 2020 by
नई दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao rape victim) के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर (Kuldeep Sanger) को दोषी करार कर दिया गया है। बुधवार को तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि पीड़िता के पिता को बुरी तरह से पीटा गया था। उसके शरीर पर 18 जख्म पाए गए थे। कुलदीप सेंगर के अलावा इस मामले में आरोपी कॉन्स्टेबल अमीर खान और शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
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बता दें, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 29 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए 4 मार्च तक सुनवाई टाल दी थी। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Bureau of Investigation)ने पीड़िता के चाचा, मां, बहन के साथ पिता के सहकर्मी के बयान लिए थे। गौर हो, 4 जून, 2017 को पीड़िता ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में कुलदीप सेंगर को 16 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था। दोषी अभी उम्रकैद की सजा काट रहा है।