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हिमाचल में लगातार जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले सामने आ रहे हैं। मंडी के बाद अब धर्म परिवर्तन की खबर कुल्लू जिले से सामने आई है। धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में कुल्लू पुलिस ने मोहम्मद जुनैद नामक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। जिले के शमशी भुंतर की रहने वाली एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी जसवंत राय से साल 2008 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई थी।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जसवंत का पैतृक घर पंजाब के फगवाड़ा में पड़ता है, वह वर्तमान में एनएचपीसी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वहीं पार्वती प्रोजेक्ट में तैनात था। वर्ष 2012-2013 में उसकी पोस्टिंग कश्मीर के बांदीपुरा में हुई, जिसके बाद वह परिवार समेत चला गया। साल 2015 में दंपति एक बेटी पैदा हुई। इस बीच जसवंत राय मुस्लिम धर्म को मानने लगा और धमकाने लगा कि अगर बेटी को हिंदू धर्म सिखाया तो वह उन दोनों को मार देगा। जसवंत अपनी पत्नी लगातार मुस्लिम रीति-रिवाज पहनावा अपनाने के लिए तंग करने लगा। फिर साल 2017 में दोबारा जसवंत तबादला पार्वती प्रोजेक्ट में हुआ। वह वापस परिवार समेत कश्मीर से भुंतर (शमशी) आकर रहने लगा।
महिला ने बताया कि जब उसने मुस्लिम धर्म मानने से इंकार कर दिया, तो उसने खर्चा पानी बंद कर दिया। महिला ने बताया कि आधिकारिक तौर पर जसवंत ने जुलाई 2021 में धर्म बदलकर अपना नाम मुहम्मद जुनैद दर्ज करवा लिया। लेकिन महिला अपना धर्म नहीं बदलना चाहती थी। उसने पुलिस के पास शिकायत की। भुंतर थाना में इस व्यक्ति पर हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 व 4 तथा आईपीसी की धाराओं 506, 298 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।
एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत भी मामला अदालत को भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा 2019 में लागू किया गया व इसके प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लालच, दबाव, प्रताड़ना द्वारा धर्म-परिवर्तन करना या करवाना या प्रयत्न करना गैर जमानती जुर्म है। इसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
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