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हमीरपुर। कोरोना की रोकथाम के लिए जारी नई गाइडलाइन ( New Guideline)को अमलीजामा पहनाने के लिए हमीरपुर प्रशासन( Hamirpur Administration)भी पूरी तरह से जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 33 के तहत आदेश जारी करते हुए डीसी देवश्वेता वानिक ने जनता से कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही हमीरपुर पुलिस ने भी बाजार में दो महिला कांस्टेबलों( Two lady constables) को तैनात किया है, जो आने जाने वालों लोगों को नजर रख रही हैं। जो लोग मास्क( #Mask) नहीं पहन रहे हैं ,उन्हें सही तरीके से मास्क पहनने को कहा जा रहा है। इसके अलावा दुकानों , होटल रेस्तरां के अलावा अन्य व्यापारिक संस्थानों में लोगों की भीड़ पर नियंत्रण करने के साथ गाइडलाइन का पालन करने के लिए काम किया जा रहा है। इसके चलते व्यापार मंडल, नगर परिषद के पदाधिकारियों को औचक निरीक्षण करने के लिए भी डीसी ने निर्देश जारी किए है।
डीसी देवश्वेता वानिक ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने मुहिम छेड़ी है, जिसके चलते ही दुकानों, होटल-रेस्तरां और अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के विशेष आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिला के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और होटल-रेस्तरां इत्यादि के गेट पर सेनिटाइजर होने चाहिए। इसके अलावा गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जाए। डीसी नगर निकाय के कार्यकारी अधिकारियों को स्वयं या अन्य कर्मचारियों के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने और रोजाना शाम 5 बजे तक इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को देने के आदेश भी दिए हैं। डीसी ने कहा कि सभी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस की टीमें और उड़नदस्ते भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए । वही हमीरपुर पुलिस ने भी बाजार में दो महिला कांस्टेबलों को तैनाती दी है जो आने जाने वालों लोगों को नजर रख रही है और जो लोग सही ढंग से मास्क नहीं पहने रहे हैं। महिला कांस्टेबल ने बताया कि पुलिस निदेशालय से प्राप्त आदेशों के तहत दिन में तीन समय पुलिस पूरे बाजार में धूमकर निगरानी कर रही है ।
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