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Fodder Scam:लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, साढ़े तीन साल बाद जेल से आएंगे बाहर
Last Updated on April 17, 2021 by
झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav)को जमानत दे दी है। लालू साढ़े तीन साल बाद जेल से बाहर आएंगे। लेकिन वह बिना अनुमति के ना ही तो देश से बाहर जा पाएंगे ना ही अपना पता-ठिकाना बदल पाएंगे। इसी तरह उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी बदलने की अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने लालू की जमानत (Bail) याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद सीबीआई (CBI) की सारी दलीलें खारिज कर दीं।
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आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को ज़मानत मिली।
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) April 17, 2021
हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू यादव को जमानत दी है। जेल से बाहर आने के लिए लालू को 100000 रूपए का निजी मुचलका बांड निचली अदालत में भरना होगा। उन्हें ये सर्शत जमानत चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी केस में दी गई है। लालू (Fodder Scam)चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद से जेल में बंद चल रहे हैं। सभी मामलों को मिलाकर लालू को 14 साल की जेल हुई थी। पुराने मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब दुमका ट्रेजरी मामले (Dumka Treasury case) में जमानत मिलने के बाद लालू साढ़े तीन साल बाद जेल से बाहर आएंगे।